कर्मचारी कॉर्नर

कर्मचारी कॉर्नर

कर्मचारी कॉर्नर

(कर्मचारी कॉर्नर, केवल मॉयल कर्मचारियों के लिए)

नियम 20 के अनुसार, कंपनी के सभी अधिकारी अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न को वार्षिक रूप से जमा करने और संपत्ति के किसी भी लेनदेन की पूर्व अनुमति लेने / पूर्व सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।


1.    
एपीआर फॉर्म 

 वार्षिक संपत्ति विवरणी का प्रस्तुतिकरण

मॉयल कर्मचारी आचरण नियम 1978 के नियम 20 (1) के अनुसार कंपनी के सभी अधिकारी सालाना अपनी संपत्ति विवरणी जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं:

1)      
फॉर्म क्रमांक 1-   अचल संपत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण।
2)      
फॉर्म क्रमांक. 2-   शेयरों के संबंध में विस्तृत विवरण, प्रतिभूतियों की डिबेंचर म्युचुअल फंड स्कीम आदि में अधिकारी के नाम पर प्रमोटरों / कर्मचारियों कोटे के तहत 25,000 रु से अधिक का निवेश

वार्षिक संपत्ति विवरणी फॉर्म कैसे भरें?

1.      वार्षिक संपत्ति विवरणी फॉर्म (APR) पर क्लिक करें और उपरोक्त प्रारूप डाउनलोड करें.

2.      सभी फ़ील्ड भरें [नमूना भरा हुआ फ़ॉर्म देखें]

3.      भरे हुए फॉर्म के प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर (स्थान और तारीख के साथ) डालें

4.      नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से हार्ड कॉपी सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की जाएगी.

5.      सभी, हार्ड कॉपी के साथ-साथ संकलित सॉफ्ट कॉपी (एमएस वर्ड फॉर्मेट में) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक नियंत्रक अधिकारी द्वारा सतर्कता विभाग को भेजी जाएगी।.

)  वार्षिक संपत्ति विवरणी फॉर्म (एपीआर)

ख) एपीआर का नमूना भरा हुआ रूप (यानी केवल संदर्भ के लिए उपयोग करें)   

      

2           लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत संपत्ति और देयताएं

 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार, कंपनी के सभी अधिकारी संपत्ति और देयताओं की वार्षिक विवरणी को निर्धारित प्रपत्र में जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

फॉर्म किस तरह भरें

 

1. संपत्ति और देयताओं की विवरणी के खाली फॉर्म पर क्लिक करें और प्रारूप डाउनलोड करें.

2. सभी क्षेत्रों को भरें [नीचे दिए बिंदु क के अनुसार केंद्र सरकार के भरे हुए नमूना फॉर्म को देखें]

3. भरे हुए फॉर्म को पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करें।

4.     तारीख के साथ भरे हुए फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर नीली स्याही में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

5. नियंत्रक अधिकारी को सॉफ्ट कॉपी दी जानी चाहिए (सिंगल पीडीएफ फाइल में स्कैन की गई).

6.     नियंत्रक अधिकारी निर्धारित तिथि से पहले इन हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को सतर्कता विभाग को भेज देंगे।

 

 

)     परिसंपत्तियों और देनदारियों की विवरणी का फॉर्म (परिशिष्ट - I)

)   नमूना फॉर्म (पीडीएफ) (केवल संदर्भ के लिए)

ग) डीओपीटी से अधिसूचना

 


3. संपत्ति परिवहन

अचल संपत्ति के लिए नियम:- मॉयल कर्मचारी आचरण नियम 1978 के नियम क्रमांक 20(2) के अनुसार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की पूर्व जानकारी के बिना कोई भी कर्मचारी पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या किसी अन्य माध्यम के द्वारा न तो अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा।

अधिकारी इस तरह के लेन-देन की पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र यानी फॉर्म- I को विधिवत भरते हुए दें।

चल संपत्ति के लिए नियम: - मॉयल कर्मचारी आचरण नियम 1978 के नियम क्रमांक 20(3) के अनुसार चल संपत्ति से संबंधित उसके स्वामित्व या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर प्रत्येक लेनदेन के बारे में प्रत्येक कर्मचारी एक महीने के भीतर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सूचित करेगा।

अधिकारी इस तरह के लेन-देन के लिए पूर्व सूचना को निर्धारित प्रपत्र यानी फॉर्म- II में विधिवत रूप से भरकर इसकी सूचना प्रस्तुत करेंगे

नियम 20

प्रत्येक कर्मचारी किसी भी सेवा या पद पर अपनी पहली नियुक्ति पर और उसके बाद कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किए गए अंतराल पर, अपनी संपत्ति और देनदारियों की विवरणी ऐसे फॉर्म में प्रस्तुत कर सकता है, जिसे कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण देने के संबंध में निर्धारित किया जाए; (क) उसके द्वारा विरासत में मिली अचल संपत्ति उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहित या उसके द्वारा लीज या बंधक पर या तो अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अर्जित;( ख) शेयर, डिबेंचर, डाक संचयी समय जमा और नकदी सहित बैंक जमा या उसके द्वारा विरासत में मिली या उसके स्वामित्व में, अधिगृहीत या उसके पास या तो उसके नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर; (ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई या उसके स्वामित्व वाली, उसके द्वारा अधिगृहीत या उसके स्वामित्व वाली अन्य चल संपत्ति; तथा (घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा दिए गए ऋण और अन्य देनदारियां। नोट- I : उप-नियम 1) आमतौर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कंपनी यह निर्देश दे सकती है कि यह कंपनी के किसी भी कर्मचारी या ऐसे कंपनी कर्मचारियों के वर्ग पर लागू होगा। नोट-II : विवरणी में सभी एक हजार रुपये से कम मूल्य की चल संपत्ति के मूल्यों को जोड़ा जा सकता है और एकमुश्त के रूप में दिखाया जा सकता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी, किताबें आदि का मूल्य इस तरह के विवरणी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। नोट-III : प्रत्येक कर्मचारी को, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख में सेवा में है, इस उप-नियम के तहत या इस तारीख से पहले विवरणी जमा करना होगा, जैसा कि कंपनी द्वारा इसके आरंभ के बाद निर्दिष्ट किया जा सकता है। 2) कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की पूर्व जानकारी के बिना लीज़, गिरवी, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्य अचल संपत्ति, या तो अपने नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अधिग्रहण या निपटान नहीं कर सकता। बशर्ते, कर्मचारी द्वारा अगर ऐसा कोई लेनदेन किया गया गया है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की पूर्व मंजूरी ले ली गयी हैः : i) कर्मचारी के साथ आधिकारिक व्यवहार रखने वाले व्यक्ति के साथ; या ii) अन्य़था एक नियमित या प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम से। 3) प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक लेनदेन के एक महीने के भीतर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा,
अंतिम संशोधित : 24-08-2020